उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आपका स्वागत है
इण्डियन मेडिकल डिग्री एक्ट-1916 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार के गवर्नर जनरल 15 नवम्बर, 1926 से सहर्ष यूनाइटेड प्रोविन्सेज स्टेट मेडिकल फैकल्टी नामक संस्था को ब्रिटिश अधीन भारत में ऐसे डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेन्स, प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रदान करने, स्वीकृत करने अथवा जारी करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे की प्रदर्षित होता हो कि इन दस्तावेजों को ग्रहण करने वाला पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में कार्य करने हेतु अर्ह हो। आगे पढ़ें..
सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बध काउंसिल्स के पद पर चयन ( कृप्या सलंग्न शासनादेश का अनुसरण करें )
Message from Hon'ble Principal Secretary, Medical Education, Govt of U.P. on the launch of various On-Line Tutorials
Combined Paramedical Selection Process (L.T./X-Ray / Pharmacy / Radiotherapy / Paramedical Courses Of K.G.M.U., Lucknow)
उ0 प्र0 शासन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बड़ी हुई सीटों के सम्बंध मे शासनादेश प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी। संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन एवं विस्तृत जानकारी हेतु क्लिक करें